कृतिदेव हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास

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कृतिदेव हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

हत्या के ओरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले दोनों लोग सजा सुनते ही अदालत में फफक कर रोने लगे। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशेष न्यायाधीश देशमुख ने बुधवार को सजा सुनाया। सजा पाने वाले दोनों लोग रामबरत यादव व शिवबालक यादव पकरीबरावां थाना क्षेत्र के विशुनपुर केसौरी गॉव के निवासी बताये जाते हैं। जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक महबुब उद्दीन ने बताया कि मामला पकरिवरावॉ थाना कांड संख्या-18/17 से जुडा है। 

घटना 30 जनवरी 17 की सुबह की है। उसी गॉव निवासी सरोज कुमारी अपने पति कृष्ण चौधरी के साथ मोटर साईकिल से पकरिवरावॉ जा रही थी। पूर्व से लाठी मोड़ पर घात लगाये बैठे दोनों अभियुक्त एवं अन्य ने जबरन पति-पत्नी को लोदीपुर तालाब की ओर ले गया जहॉ गोली मार कर कृष्ण चौधरी की हत्या कर दी। घटना के बाबत मृतक की पत्नी ने थाना कांड दर्ज कराया।

घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20 हजार रूपये तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को 5 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेजा गया।

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नवादा- सजा सुनने के दिन दोनों अभियुक्तों के परिजन व उनके बच्चे अदालत आये हुए थे। न्यायाधीश के द्वारा सजा सुनाते ही जहॉ दोनों अभियुक्त फफक कर रोने लगे वहीं उनके परिजन दहाड़ मार कर रोते हुए दोनो अभियुक्तों से गला मिल रोने लगे। 

कुछ क्षण के लिये वहॉ का दृश्य मार्मिक हो गया। वहॉ रहे अन्य लोगों के द्वारा ढाढस बंधाने के बाद मामला शांत हुआ।

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