आंतरिक शिकायत समिति की बैठक में महिला कर्मियों को किया गया जागरूक

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आंतरिक शिकायत समिति की बैठक में महिला कर्मियों को किया गया जागरूक


विप्र.
नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति की बैठक हुई। बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया गया। 

बैठक में समिति के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, प्राधिकार के सचिव सरोज कृति, उत्पाद ज्योति कुमारी, सदस्य न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका कुमारी तथा अधिवक्ता मैहर तबस्सुम सहित काफी संख्या में महिला कर्मी व महिला अधिवक्ता मौजूद थे।

उपस्थित कर्मी एवं अधिवक्ताओं को जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक कार्यस्थलों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ यदि किसी प्रकार का असंवैधानिक, दुर्व्यवहार, धमकी, छेड़छाड़ अथवा अश्लील हरकत अगर पुरूष के द्वारा किया जाता है तो वह कर्मी अपनी शिकायत को इस समिति के समक्ष तीन माह के अंदर रख सकती है। 

उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में व्यवहार न्यायालय सहित सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा संस्था में इस समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त है और इसी अधिकार की जानकारी महिला कर्मी को देने के लिये बैठक का आयोजन किया गया, ताकि महिला कर्मी स्वच्छ वातावरण में बिना कोई डर व भय के स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निष्पादन कर सकें। प्राधिकार के सचिव ने समिति के अधिकार व कार्य पर प्रकाश डाला। मौके पर सावित्री देवी, कुमार मधुमिता, खुश्बु कुमारी, नेहा कुमारी, रेणु कुमारी, प्रीति कुमारी, पूजा कुमारी, अधिवक्ता आशा कुमारी तथा रीता कुमारी सहित अन्य कई महिला कर्मी व अधिवक्ता मौजूद थे।

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