उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को भुगतान करने का दिया आदेश

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उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को भुगतान करने का दिया आदेश

विप्र.नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमा की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

उपरोक्त आदेश जिले के अनुसार काशीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसथुआ गांव निवासी अजय कुमार बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के क्रम में मौत हो गई। 

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कम्पनी ने मृतक की पत्नी रंजू देवी को विमित राशिका भुगतान करने से इंकार किया, तब पीडिता मृतक की पत्नी ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।

आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद तथा सदस्य मिथिलेश कुमार ने उभपक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमा की राशि 15 लाख रूपये तथा हर्जाना के रूप में 35 हजार रंजु देवी को देने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया है।


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