जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन 27 से 29 तक कराना अनिवार्य

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जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन 27 से 29 तक कराना अनिवार्य


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया गया है कि आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के मद्देनजर विधि व्यवस्था, स्वच्छ, भयमुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से नवादा जिला अर्न्तगत सभी लाईसेंसी शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूसों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) कराया जाना अनिवार्य है। उक्त आलोक में नवादा जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एवं उपलब्ध कारतूस का संबंधित थाना पर शस्त्र सत्यापन के लिए दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। कार्यक्रम (थानावार) दिनांक 27 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

नगर थाना/मुफस्सिल का अंचल अधिकारी, नवादा द्वारा किया जायेगा। बुन्देलखण्ड/कादिरगंज ओपी-राजस्व अधिकारी नवादा सदर, हिसुआ थाना- अंचल अधिकारी हिसुआ, वारिसलीगंज थाना-अंचल अधिकारी वारिसलीगंज, काशीचक थाना-अंचल अधिकारी काशीचक, शाहपुर ओपी-राजस्व अधिकारी काशीचक, पकरीबरावां थाना-अंचल अधिकारी पकरीबरावां, धमौल ओपी-राजस्व अधिकारी पकरीबरावां, कौआकोल थाना-अंचल अधिकारी कौआकोल, रूपौ ओपी-राजस्व अधिकारी कौआकोल, नारदीगंज थाना-अंचल अधिकारी नारदीगंज, रोह थाना-अंचल अधिकारी रोह, गोविन्दपुर थाना-अंचल अधिकारी गोविन्दपुर, अकबरपुर थाना-अंचल अधिकारी अकबरपुर, सिरदला थाना-अंचल अधिकारी सिरदला, नरहट थाना-अंचल अधिकारी नरहट, रजौली थाना-अंचल अधिकारी रजौली, मेसकौर थाना-अंचल अधिकारी मेसकौर, सीतामढ़ी ओपी-राजस्व अधिकारी मेसकौर द्वारा शस्त्र सत्यापन किया जायेगा।  

सभी संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निर्धारित तिथि को शस्त्रों एवं उपलब्ध कारतूस का भौतिक सत्यापन निर्धारित स्थल पर करना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध आयुध अधिनियम-1959 की धारा 19 की उपधारा-2 के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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