राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा को ले जारी किया संयुक्तादेश

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राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा को ले जारी किया संयुक्तादेश


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)  07 जनवरी 2024 (रविवार) को राष्ट्रीय आय-सह-मेघा छात्रवृति योजना परीक्षा एकेडेमिक ईयर 2023-24 (प्रोजेक्ट ईयर 2024-25) के सफल संचालन के लिए  आशुतोष कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी एवं अम्बरीष राहुल पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न होगी। 

प्रथम पाली में मानसिक योग्यता परीक्षा 10ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः00 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली में शैक्षिक योग्यता परीक्षा 01ः00 बजे अप0 से 02ः30 बजे अप0 तक होगी। दोनों पालियों में निःशक्त जनों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त (केवल दृष्टि बाधित एवं लिखने में असमर्थ के लिए) समय दिया जायेगा। 

राष्ट्रीय आय-सह-मेघा छात्रवृति योजना परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संचालन हेतु विभिन्न आदेश दिये गए हैं। परीक्षा कुल तीन केन्द्रों (गाॅधी इंटर स्कूल नगर थाना नवादा, प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय शाकुन्तलम नगर नवादा एवं कन्हाई इंटर विद्यालय कन्हाई नगर नवादा) होगी। 

परीक्षा केन्द्र में सशस्त्र/लाठी बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है साथ ही गश्तीदल में सशस्त्र लाठी बल के साथ भी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उड़नदस्ता दल में सशस्त्र/लाठी बल के साथ दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देखकर ही अंदर जाने देंगे। किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। 

परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का चीट-पुर्जा, इलेक्ट्राॅनिक उपकरण, गेस, गाईड, पुस्तक आदि सामग्री परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं ले जायेंगे। इसके लिए दंडाधिकारी ठीक प्रकार से फ्रिक्सिंग कार्य परीक्षा के पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे। 

राष्ट्रीय आय-सह-मेघा छात्रवृति योजना परीक्षा एकेडेमिक ईयर 2023-24 (प्रोजेक्ट ईयर 2024-25) में कदाचार के विरूद्ध छः महीने का कारावास या दो हजार रूपये तक का जुर्माना देना होगा। इसके लिये अखिलेश कुमार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर को प्राधिकृत किया गया है। 

जिला शिक्षा पदाधिकारी को उनके विभिन्न दायित्वों को सौंपा गया है। परीक्षा में कार्बन युक्त ओएमआर उत्तर काॅपी उपलब्ध कराया जायेगा। 

अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत् दिनांक 07.01.2024 को निषेधाज्ञा आदेश जारी रहेगा। सभी पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि दिनांक 07.01.2024 को 08ः00 बजे पूर्वा0 में अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। 

परीक्षावधि में अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर विधि-व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखेंगे। पूरे परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उज्ज्वल कुमार सिंह अपर समाहर्त्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी एवं कल्याण आनन्द पुलिस उपाधीक्षक (मु0) पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे।

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