उपभोक्ता आयोग ने बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना, बीमा राशि के भुगतान का दिया आदेश

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उपभोक्ता आयोग ने बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना, बीमा राशि के भुगतान का दिया आदेश


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनिवर्सल सेम्पो बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए हर्जाना सहित वाहन बीमा की राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। 

जानकारी के अनुसार नगर के जेल रोड निवासी शशि रंजन कुमार ने अपने इस्तेमाल के लिये बोलेरो वाहन बैंक से ऋण प्राप्त कर खरीदा था। खरीदी गई वाहन का बीमा यूनिवर्सल सेम्पो कम्पनी ने कराया  था। बीमा अवधि के दौरान उक्त वाहन चालक के आवास के समीप से चोरी हो गई। घटना के बाबत नगर थाना में कांड दर्ज कराया गया था। किन्तु बीमा कम्पनी ने वाहन की बीमा राशि का भुगतान करने से इंकार कर दिया। तब वाहन स्वामी ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए वाहन के बीमा की राशि 624079/- रूपये के अलावे मानसिक व अर्थिक क्षतिपूर्ति राशि 20 हजार व वाद खर्च 10 हजार रूपये का भुगतान आदेश के दो माह के भीतर करने का आदेश जारी किया है।

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