परीक्षा केन्द्रों के आसपास लागू की निषेधाज्ञा

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परीक्षा केन्द्रों के आसपास लागू की निषेधाज्ञा


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

08.12.2023 से 10.12.2023 तक होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा एक पाली में सम्पन्न होगी। जिला मुख्यालय में दिनांक 08.12.2023 को 16, दिनांक 09.12.2023 को 18 एवं दिनांक 10.12.2023 को 02 केन्द्रों पर परीक्षा होगी तथा समय 12ः00 बजे मध्याह्न0 से 02ः30 बजे अप0 तक होगी। 

जिला संयुक्तादेश के आलोक में अखिलेश कुमार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में दिनांक 08.12.2023 से 10.12.2023 तक 09:00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत निम्न आदेश दिये गए हैं:-

1.सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्रों इत्यादि लेकर नहीं घूमेंगे।

2.सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में निम्न काम नहीं करेंगे:- मटरगस्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना, ऐसे अन्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा से संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।

3.सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अन्तर्गत अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की  तक दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।

4.परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पेन आदि के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जायेंगे।

5.स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा, शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा।

6.कदाचारमुक्त स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा। 

7.परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी स्थान पर पाॅच या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा लोक परिशांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित है।

8.यह आदेश परीक्षा अवधि, दिनांक 08.12.2023 से 10.12.2023 तक 09:00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक लागू रहेगा।

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