पूर्व विधायक पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 साल बाद अशोक महतो रिहा

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पूर्व विधायक पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 साल बाद अशोक महतो रिहा


नवादा से रवीन्द्र नाथ भैया की रिपोर्ट 

शेखपुरा जिला के सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल विधायक (तत्कालीन) रणधीर कुमार सोनी पर हुए जानलेवा बम हमले में स्थानीय अदालत ने पूर्व के आपराधिक सरगना अशोक महतो उर्फ साधु जी को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंहा ने बताया गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अशोक महतो के साथ इसी मामले में नालंदा जिला के पलटपुर गांव निवासी सोनू कुमार को भी निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया। यह चर्चित घटना 25 अगस्त 2012 की देर शाम हुई थी।

शेखपुरा के तत्कालीन जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी अपनी जायलो कार से शेखपुरा से तीन किमी दूर अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे, तभी गांव से बाहर टाटी नदी पुल के पास भूमि के नीचे प्लांट किया हुआ टिफिन बम फट गया , जिसमें विधायक तो बाल-बाल बच गए, मगर उनकी जायलो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी।इस मामले में शुरू में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, बाद में पुलिस ने अपनी जांच में अशोक महतो गिरोह के लोगों का हाथ बताते हुए आरोप पत्र दायर किया था। चार लोग पहले ही निर्दोष करार दिए जा चुके हैं।

 10 गवाह में सात होस्टाइल 

अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक रामचरित्र प्रसाद ने बताया इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र के साथ 19 गवाहों के नाम समर्पित किया था। इसमें मात्र 10 गवाह अदालत में उपस्थित हुए और उन में से सात गवाह होस्टाइल हो गए।मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु अग्रवाल ने साक्ष्य के अभाव में अशोक महतो उर्फ साधु जी तथा सोनू कुमार को निर्दोष बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया। इसी मामले में चार लोग पहले रिहा हो चुके हैं। अब यह मामला स्थानीय स्तर पर बंद हो गया है।

17 वर्ष बाद जेल से बाहर होगा अशोक महतो 

नवादा जेल ब्रेक कांड, शेखपुरा के मनीपुर नरसंहार, विधायक पर बम हमला सहित इसी तरह के कई मामलों में जेल में बंद अशोक महतो पूरे 17 वर्ष के बाद जेल से बाहर होगा।सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजद नेता मुनेश्वर महतो ने बताया अशोक महतो पर अब कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने नौ जुलाई 2006 को झारखंड के देवघर स्थित सत्संग कालोनी से अशोक महतो को गिरफ्तार किया था। तब से यह जेल में था। गुरुवार को टाटी बम कांड में फैसला सुनाने से पहले विशेष सुरक्षा में अशोक महतो को भागलपुर केंद्रीय कारा से शेखपुरा लाया गया और अदालत में फैसला सुनाने के बाद वापस भागलपुर भेज दिया गया।

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