पॉस्को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को सुनाया उम्र कैद की सजा - POSCO

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पॉस्को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को सुनाया उम्र कैद की सजा - POSCO

-पीड़िता को सरकार दे दो लाख का मुआवजा

विप्र-संवाददाता 


आमस (गया)
पिछले वर्ष नवंबर महीने में एक नाबालिक के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर फैसला सुनाते हुए गया पॉस्को कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ हीं कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों पर 10 - 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। साथ हीं कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना बीते साल नवंबर महीने की है। जिले के आमस थाना क्षेत्र में एक नाबालिक दूध लाने के लिए अपने घर से निकली थी। जिसे पास के हीं तीन दरिंदों से कंटेनर वाहन में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था। नाबालिक द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी आरोपियों ने की थी। 

पीड़िता द्वारा आरोपियों की पहचान की गई थी। उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए नौ महीने में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। गया पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अशिताभ कुमार की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषी जैदी खान, ककू खान और मुदस्सिर खान को 10 - 10 हजार का अर्थदंड लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन और कमलेश कुमार सिंह ने बहस किया था। कोर्ट का फैसला महज नौ महीने में आ गया।

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