रजौली के लोमस ऋषि पर्वत को पर्यटक स्थल में विकसित करने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश किया जारी

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रजौली के लोमस ऋषि पर्वत को पर्यटक स्थल में विकसित करने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश किया जारी


विप्र.संवाददाता,रजौली(नवादा) बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर लोमस ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि पर्वत की गुफाओं को संरक्षित कर इस पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने जारी किया है। साथ ही इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए नवादा डीएम की ओर से पर्यटक विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए पत्र के आलोक में कार्रवाई करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की जाए। 

इसके साथ ही दायर लोक याचिका को निष्पादन कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। बताते चले कि लोमस ऋषि पर्वत को बचाने के लिए छपरा गांव के निवासी विनय कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। और इस मामले में हाईकोर्ट में बरसों से सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में दिए गए साक्षी के अनुसार हाईकोर्ट ने लोमस ऋषि पहाड़ के इर्द-गिर्द चल रहे खनन कार्य को पूर्व में ही बंद कर दिया था।



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