विप्र.नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
-रजौली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अदालत में उपस्थित होने का दिया निर्देश
नबालिग लड़की के साथ छेड़-छाड़ किये जाने के मामले में अनुसंधानकर्ता के द्वारा वाद को असत्य करार देते हुए दाखिल अंतिम प्रपत्र के सुनवाई के समय मामला तब नया मोड़ लिया जब अदालत के द्वारा पुछे गये प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना देते हुए अनुसंधानकर्ता ने अदालत में स्वीकार किया कि उनके द्वारा अनुसंधान नही किया गया है। बल्कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश का कांड का पर्यवेक्षण रजौली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया गया है और उन्हीं के आदेशानुसार अंतिम प्रपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के समय पीडीता अपने परिवार के साथ अदालत में उपस्थित थी। विशेष न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश मनीश द्विवेदी ने मामले को गम्भरीता से लेते हुए अनुसंधानकर्ता तथा रजौली अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तिथि 5 मार्च को कांड से सम्बंधित सभी दस्तावेज के साथ दोनों पुलिस पदाधिकारी न्यायालय में सदेह उपस्थित रहे।
मामले को संवेदनशील बताते हुए न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि दोनों पुलिस पदाधिकारी को उक्त तिथि को अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। मामला नरहट, सीतामढ़ी कांड संख्या- 504/23 से जुड़ा है।
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