अवैध कारतूस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 6 साल का सश्रम कारावास

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अवैध कारतूस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 6 साल का सश्रम कारावास


विप्र.
नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) 

अवैध रूप से जिंदा कारतूस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 6 साल की सश्रम कारावास तथा 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यह सजा सुनाई। पटना जिला अंतर्गत अगमकुॅआ थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड, हाउसिंगं कालोनी निवासी शिवनाथ प्रसाद को सुनाया गया। मामला रजौली थाना कांड संख्या-76/22 से जुड़ा है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद निरिक्षक रामप्रीति कुमार रजौली स्थित जॉच चौकी पर वाहन जॉच के लिये तैनात थे। 20 फरवरी 22 की सुबह झारखंड राज्य से बिहार आ रही बस संख्या-डब्लूबी76ए/3778 का जॉच करने लगे। इसी क्रम में शिवनाथ प्रसाद के बैग में रखे एक हजार जिंदा कारतुस बरामद किया। तत्पश्चात उत्पाद नीरिक्षक के लिखित ब्यान पर रजौली थाना में कांड अंकित कराया गया। 

अभियोजन पदाधिकारी ने पुंलिस के द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराया। उन गवाहों के ब्यान के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपित शिवनाथ प्रसाद को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 ( 1बी ) ए तथा 26 ( 1 ) के तहत दोषी पाया एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 ( 1बी ) ए के तहत 3 साल का सश्रम कारावास व 8 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड का भुगतान नही करने पर  6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा  26 ( 1 )  के तहत भी 3 साल का सश्रम कारावास तथा 7 हजार रूप्ये अर्थदंड की सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं भुगतान करने पर 5 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा दिये गये फैसला में दोनों सजाये अलग-अलग भुगतने का आदेश दिया है। 

बता दें कि सजायाफ्ता पूर्व से ही मंडलकारा में बंद है।

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