विप्र.
- आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू
-डीएम ने प्रेसवार्ता कर कहा निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने को ले प्रशासन कटिबद्ध
-17 लाख 69 हजार 796 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग -दिव्यांग व 85 वर्ष आयु से अधिक के मतदाताओं को मिलेगा होम वोटिंग की सुविधा
-जिले में लागू हो गया धारा 144, उलंघन करने वालों पर होगी कारवाई
नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी के अनुसार नवादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण में मतदान होना है। इसको लेकर समाहरणालय सभागार में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता का आयोजन कर कहा कि नवादा लोकसभा में पहले चरण में मतदान किया जाना है, इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि पहले चरण 19 अप्रैल को नवादा लोकसभा में मतदान कराया जाना है, जिसमें 17 लाख 69 हजार 796 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या- 8 लाख 49 हजार 457 व पुरूष मतदाताओं की संख्या- 9 लाख 20 हजार 190 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या- 149 है।
उन्होंने बताया कि 18 से 19 वर्ष आयु के नये मतदाताओं की संख्या- 18 हजार 215 है। जबकि 20 से 29 वर्ष आयु के मतदाताओं की संख्या- 3 लाख 45 हजार 192 है। इसके अलावा 3548 सर्विस वोटर हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 20 मार्च 2024 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी जो 28 मार्च को समाप्त होगी।नामांकन की समीक्षा 30 मार्च को, उम्मीदवारों की नाम वापसी का अंतिम तिथि 2 अप्रैल निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। जिले में मतगणना केंद्र केएलएस कॉलेज को बनाया गया है।
बता दें कि नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, जिसमें 235 रजौली, 236 हिसुआ, 237 नवादा, 238 गोविंदपुर, 239 वारिसलीगंज तथा 170 बरबीघा विधानसभा शामिल है।
लागू कर दिया गया धारा:-144
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही नवादा लोकसभा क्षेत्र में शनिवार की शाम से ही धारा- 144 लागू हो गया है। इसके अंतर्गत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस या शादी/बारात पार्टी/शव-यात्रा/हाट बाजार/कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगायेंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख तथा फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पुर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के कोई प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से भी डाल सकेंगे वोट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाने का प्रावधान किया गया है।
निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान भी किया गया है। जिसमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राज्य व केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
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