उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को सुनाया कड़ा फैसला,दिया यह आदेश

👉

उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी को सुनाया कड़ा फैसला,दिया यह आदेश


विप्र.
नवादा(रवीन्द्र नाथ भैया) 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बजाज एलियंस जेनेरल इंश्योरेस कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमा राशि की 15 लाख रूपये के अलावे हर्जाना भी लगाया है। 

जानकारी के अनुसार हिसुआ थाना क्षेत्र के हदसा गांव निवासी बीरेन्द्र प्रसाद महतो ट्रक के मालिक थे तथा स्वयं  उक्त वाहन का चालक भी थे। वाहन बजाज एलियंस बीमा कम्पनी से चालक व मालिक सहित बीमित था। बीमा अवधि के दौरान 22 जून 19 को कोलकता से गोवहाटी जाने के क्रम में उक्त वाहन रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया,  जिससे बीरेन्द्र प्रसाद महतो गम्भीर रूप् से जख्मी हो गये तथा इलाज के क्रम में मौत हो गई।

घटना के बाबत नलवरी थाना में कांड अंकित हुआ था। बीरेन्द्र प्रसाद के मौत के उपरांत उनकी पत्नी सिन्टू देवी ने बीमा कम्पनी में बीमा की राशि का दावा किया था, किन्तु बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान से इंकार किये जाने पर पीड़िता ने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया। 

आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के बाद बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार दिया तथा बीमा की राशि 15 लाख रूपये के अलावा मानसिक व आर्थिक एवं वाद खर्च के रूप में 30 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश बीमा कम्पनी को दिया।

हमारे Whatsapp Group को Join करें, और सभी ख़बरें तुरंत पाएं (यहीं क्लिक करें - Click Here)

Previous Post Next Post