विप्र.नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)- मामला सेवा से बर्खास्त इंदिरा आवास सहायकों के चार वर्षों तक मानदेय भुगतान का
मगध प्रमंडल आयुक्त ने जिले के अकबरपुर व नारदीगंज बीडिओ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित का आदेश दिया है। आदेश लोक शिकायत की प्रथम अपील की सुनवाई के बाद जारी किया गया है। मामला सेवा से बर्खास्त किये गये इंदिरा आवास सहायकों के बर्खास्तगी के बावजूद चार वर्षों तक मानदेय भुगतान से जुड़ा है।
सूचना के अधिकार से हुआ था खुलासा:- बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने बर्खास्त इंदिरा आवास सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित सूचना की मांग की थी। अधिकारियों के बार बार गलत बयानी के बाद मामले को लोक शिकायत में ले जाया गया लेकिन वहां भी उचित कार्रवाई न होने पर प्रथम अपील दायर किया।
31 को पारित किया आदेश:- आयुक्त ने 31 जनवरी को अंतिम सुनवाई की। आयुक्त ने उप विकास आयुक्त को उपस्थित होने का आदेश जारी किया था लेकिन उनके स्थान पर डीआरडीए डायरेक्टर उपस्थित हुए। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद उन्होंने अनियमितता के लिए जिम्मेदार अकबरपुर व नारदीगंज बीडिओ के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर प्रतिवेदन भेजने का आदेश निर्गत करते हुये कार्रवाई समाप्त की है।
उपरोक्त आदेश के बाद दोनों बीडियो की मुश्किलें बढ़ गयी है।
बता दें उपरोक्त मामले की विस्तृत जांच हुई तो कई अधिकारियों का फंसना तय है।
हमारे Whatsapp Group को Join करें, और सभी ख़बरें तुरंत पाएं (यहीं क्लिक करें - Click Here)