नबालिक छात्रा से जुड़े मामले में न्यायाधीश ने जारी किये कई निर्देश - Nirdesh

👉

नबालिक छात्रा से जुड़े मामले में न्यायाधीश ने जारी किये कई निर्देश - Nirdesh

- कांड के अनुसंधनकर्ता से मॉगा प्रतिवेदन


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

अनुसूचित जाति के नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ उसी स्कूल के शिक्षक  द्वारा अपमानित कर पीटे जाने के मामले में सम्बंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा सही रूप से अनुसंधान नहीं किये जाने तथा पुलिस के द्वारा ही मामला में समझौेता करने का दबाब पीड़िता पर बनाये जाने के मामलों को अदालत ने गम्भीरता से लिया है तथा कई दिशा निर्देश जारी किया है। मामला सीतामढी़ थाना कांड संख्या-504/23 से जुड़ा है। 

जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के नाबालिग लड़की एक निजी विद्यालय में पढ़ रही है। उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह विद्याालय मालिक ने उस लड़की को उसके जाति से सम्बंधित नाम पुकारा तथा लड़की के द्वारा विरोध किये जाने पर उसकी पीटाई कर दी। घटना के बाबत स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई किन्तु पुलिस आरोपी शिक्षक कें मेल में आकर पीड़िता को समझौता करने पर दबाब बना रहा है। जिससे शिक्षक का मनोबल बढा हुआ है। फलतः पीड़िता व उसका भाई विद्यालय नहीं जा रहा है और पढाई बाधित हो रही है। अदालत ने पूरे मामले को काफी गम्भीरता से लिया तथा पाया कि अनुसंधानकर्ता विधि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। 

न्यायाधीष मनीष द्विवेदी ने अनुसंधानकर्ता को अविलम्ब कांड का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश जारी किया है। वहीं पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करनी की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला बाल संरक्षण इकाई को पूरे मामले पर नजर रखने का आदेश जारी किया है ताकि पीड़िता की पढाई बाधित ना हो। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकार को भी निर्देश दिया हैं कि पीड़िता को कानून अतर्गत सहायता प्रदान करे।

हमारे Whatsapp Group को Join करें, और सभी ख़बरें तुरंत पाएं (यहीं क्लिक करें - Click Here)

Previous Post Next Post