मारपीट के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को 2-2 वर्ष का कारावास

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मारपीट के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को 2-2 वर्ष का कारावास


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) मारपीट के मामले में तीन लोगों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी सिया श्रुति ने यह सजा नारदीगंज थाना क्षेत्र के करना बेलदारी गॉव निवासी मल्लू चौहान, अखिलेश चौहान व कमलेश चौहान को सुनाया। मामला नारदीगंज थाना कांड संख्या-166/19 से जुड़ा है। 

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी साकेत सौरव ने बताया कि गॉव निवासी सावित्री देवी के साथ पशु को बॉधने को लेकर सजायफ्ता लोगों का विवाद हुआ था जिसमें उन तीनों ने लाठी व डंडा से पीट कर सावित्री देवी का हाथ टूट गया था। बचाने आई बहू शीला देवी के साथ भी मारपीट किया गया था। घटना 16 जून 19 की बतायी हैं। 

गवाहों के द्वारा अदालत में दिये ब्यान के आधार पर दंडाधिकारी ने मल्लू चौहान, अखिलेश चौहान व कमलेश चौहान को दो-दो साल का सश्रम कारावास व प्रत्येंक को 17 सौ रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।  

उल्लेखनीय है कि कमलेश चौहान व अखिलेश चौहान के पिता मल्लू चौहान हैं।

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