नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिले के उग्रवाद प्रभावित रोह प्रखंड क्षेत्र के ओहारी गांव के पीडीएस बिक्रेता अरुण कुमार सिंह की अनुज्ञप्ति को रजौली एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे संबंधित आदेश निर्गत करते हुए सूचना संबंधित बिक्रेता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत समाहर्ता को भेजी है।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निलंबन के उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संबद्ध बिक्रेता क माध्यम से खाद्यान्न समेत अन्य सामग्री का वितरण अपने देखरेख में कराने का आदेश निर्गत किया है।
निलंबित बिक्रेता पर आरोप था सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अभिलेख उपलब्ध नहीं करने के आलोक में अभिलेख गायब करने का। इससे संबंधित लिखित प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोह ने भेजते हुए अनुमंडल पदाधिकारी से कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
दूसरा आरोप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गंभीर अनियमितता का था, जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन से खुलासा हुआ था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोह ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित किया था कि उक्त पीडीएस विक्रेता के द्वारा गंभीर अनियमितता की गई है। बावजूद रजौली एसडीओ के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी और जात-पात का भेदभाव की भावना को भड़काकर कार्रवाई के मामले में टालमटोल कर रहे थे। अंततः कमिश्नर के यहां अपील की सुनवाई के दौरान लाइसेंस को निलंबित किया गया है।
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