इमामगंज में बन रही सड़क का मामला पहुंचा पटना उच्च न्यायालय - Court Matter

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इमामगंज में बन रही सड़क का मामला पहुंचा पटना उच्च न्यायालय - Court Matter


विप्र।संवाददाता

इमामगंज (गया) नगर पंचायत अंतर्गत इमामगंज के डुमरिया मोड़ स्टेट हाईवे 69 से मुख्य बाजार होते हुए सीएचसी तक सड़क निर्माण एवं कोठी मोड़ से प्रखंड कार्यालय तक सड़क मरम्मती में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को तक पर रखकर बनाने पर इमामगंज के समाजसेवी सह भाजपा नेता पंकज वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में बाद दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के वाद संख्या सिडब्लू जेसी 14831/2009, सिडब्लू जेसी 4839/2010 और सिडब्लू जेसी 1664/2012 में दिए गए आदेश का खुलेआम उल्लंघन करते हुए इमामगंज प्रखंड के स्टेट हाईवे 69 डुमरिया मोड़ से मुख्य बाजार होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक एवं मुख्य बाजार चौक से प्रखंड मुख्यालय तक के सड़क मरम्मती कार्य में किया जा रहा है। जिसके विरोध में समाजसेवी सह भाजपा नेता पंकज वर्मा ने समय समय पर लिखित रूप से उच्च अधिकारियों को हो रहे अनियमितता की सूचना दिया था। परन्तु न तो प्रशासनिक अधिकारी और न हीं सड़क निर्माण विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई किया। नतीजन सड़क मरम्मती कार्य में लग रहे सामग्री निम्न स्तर का रहने के कारण सड़क बनने के साथ साथ क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। साथ हीं साथ सड़क की उंचाई डेढ़ दो फीट ऊंची हो जाने के कारण पुराने बने हुए मकान जो सड़क के वास्तविक उंचाई से कभी दो तीन फीट ऊंची हुआ करती थी। 



आज वर्तमान सड़क से डेढ़ दो फीट नीचे हो गए है। जिससे सड़क पर बहने वाले वर्षा के पानी और नाली का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है।जिससे बीमारियां भी फैल रही है एवं मच्छर का प्रकोप भी बढ़ा है।सड़क का संरेखण भी बदल कर सड़क से उत्तर सड़क के जमीन के सिमाने तक बना दिया गया है। तथा सड़क के दक्षिण भाग की जमीन वैसे हीं छोड़ दी गई है।जिसके कारण सड़क के उत्तर की ओर पैदल पथ और नाला बनाने हेतू सड़क की कोई जमीन बची हीं नही है एवं सड़क के दक्षिणी छोर पर बन रहा नाला भी अधूरा छोड़ दिया गया है।किस योजना से या कौन विभाग के द्वारा सड़क बनाई जा रही है। बोर्ड नहीं लगाया गया है।अधिकारियों की चुप्पी से तंग आकर पंकज वर्मा ने एक दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर वाद संख्या एमजेसी 3429/2023 दायर किया है।अब देखना है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर क्या रूख अख्तियार करती है तथा यहां के आमजन को कैसे राहत पहुंचाई जाती है।

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