अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक - Baithak

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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक - Baithak


विप्र गया

मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में गया नगर विधायक डॉ प्रेम कुमार ने भी शिरकत किया। जिलाधिकारी ने नगर विधायक का स्वगत किया साथ ही अन्य जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसंधान समिति के सभी माननीय सदस्यों का भी स्वागत किया।

बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2023- 24 में इस अधिनियम के तहत प्रथम किस्त कुल 90 लाभुकों को एवं द्वितीय किस कुल 18 लाभुकों को दिया गया। इस प्रकार राज्य में गया जिला में सर्वाधिक पीड़ितों को लाभान्वित किया गया है। इस पर कुल 54 लाख 42 हजार 5 सौ रुपये का व्यय हुई है। हत्या के कुल 03 मामले में राहत अनुदान प्रदान किया गया है। हत्या संबंधित पूर्व के मामलों में कुल 60 आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 01 नए पेंशन के मामलों की स्वीकृति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन  सभी मामलों में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिए जाने का निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। जिसकी सूची विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान समय में जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में कोई भी मुआवजा लंबित नहीं है। प्रत्येक केस में न्यायालय में उपस्थित होने वाले पीड़ित को डेढ़ सौ रुपया अल्पाहार की भी राशि दी जाती है। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी डॉ त्यागराजन ने कहा कि राज्य सरकार भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामलों में काफी गंभीर है। सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता है कि संबंधित पीड़ित परिवार को तुरंत सहायता प्रदान किया जा सके इस आलोक में सभी विभागों का दायित्व है कि निर्धारित समय के अंदर एससी एसटी के पीड़ित परिवारों को मदद दिलवाने सुनिश्चित करें। बैठक में नगर विधायक ने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि अगली बैठक से जिन थानों से संबंधित मामला रहे, उन संबंधित थाना अध्यक्ष को भी बैठक में रखें। जिस किसी केस में फरार अभियुक्त चल रहे हैं उसे तेजी से गिरफ्तारी करवाये। किसी भी हाल में चार्ज शीट दायर करने में देरी न करें। उन्होंने अनुरोध किया कि जिले में मात्र एक अनुसूचित जाति जनजाति थाना रहने के कारण आम जनों को केस दायर करने में समस्या होती है। इसलिए सभी अनुमंडल में एक-एक एससी एसटी थाना स्थापित करने हेतु विभाग को अनुरोध पत्र भेजने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि एससी एसटी का केस उस व्यक्ति के संबंध नजदीकी थाने में हर हाल में लिया जाता है। जिलाधिकारी ने लोगों को कहा कि आप अपने नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। बैठक में इमामगंज विधायक के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार दांगी ने बताया कि मगध मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में विलंब होने की बात बताई। इस पर अधीक्षक मगध मेडिकल द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में मात्र एक चिकित्सक ही पदस्थापित हैं। इस पर जिला पदाधिकारी ने विभाग को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया है। सदस्य ने यह भी बताया कि पीड़ित परिवार तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचने में काफी विलंब होता है। इस पर जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का प्रावधान है या नहीं इसकी स्पष्ट गाइडलाइंस को पढ़ते हुए मगध मेडिकल एवं संबंधित थाना को समन्वय करवाये। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मामले के तहत कोर्ट में सुनवाई के दौरान आने वाले पीड़ित को टी०ए०/ डी०ए० दिया जा रहा है। इस प्रकार कुल 60 केस में पीड़ित को टी०ए०/ डी०ए० दिया गया है। इस दौरान नगर विधायक डॉ प्रेम कुमार, उप विकास आयुक्त, ज़िला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, प्राचार्य मगध मेडिकल, अभियोजन पदाधिकारी, माननीय सदस्य डॉ जितेंद्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, राम उदय पासवान, विधायक प्रतिनिधि देवानंद पासवान, सदस्य वीरेंद्र कुमार दांगी आदि उपस्थित थे।



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