हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

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हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) गोली मारकर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशुतोष राय ने यह सजा अकबरपुर थाना क्षेत्र के गंगटा गॉव निवासी सुबोध सिहं उर्फ छोटानी सिहं को सुनाया। मामला अकबरपुर थाना कांड संख्या-478/20 से सम्बंधित है। 

जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि गॉव निवासी पंकज कुमार अपनी बहन के साथ मोटरसाईकिल पर सवार होकर नवादा से गंगटा गॉव जा रहा था। रास्ते में घंघारी गॉव के समीप घात लगाये बैठे अभियुक्त सुबोध सिहं एवं अन्य ने पंकज कुमार की बहन को जबरन मोटरसाईकिल से उतारा तो पंकज कुमार भागने लगा। तब अभियुक्त ने पकंज का पीछा कर उसे गोली मार दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 

घटना के बाबत मृतक के भाई रौशन कुमार के द्वारा थाना में कांड अंकित कराया । घटना 25 अगस्त 20 की बताई जाती है। 

अदालत में गवाहों के द्वारा दर्ज कराये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने घटना के आरोपित सुबोध सिहं को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वहीं शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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