उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना - Zurmana

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उपभोक्ता आयोग ने भारतीय जीवन बीमा कम्पनी पर लगाया जुर्माना - Zurmana


नवादा से रवीन्द्र नाथ भैया की रिपोर्ट 

नवादा जिला उभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा कम्पनी नवादा शाखा के प्रबंघक को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए मृतक के पति को बीमा राशि एक लाख रूपये सहित हर्जाना के रूप में 40 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद व सदस्य मिथिलेश कुमार ने यह आदेश जारी किया।जानकारी के अनुसार रोह थाना क्षेत्र अंतर्गत मरूई गांव निवासी परिवादी नरेश रविदास अपनी पत्नी रूबी देवी का एक लाख रूपये का बीमा विपक्षी बीमा कम्पनी से कराया था। बीमा अवधि में प्रसव के दौरान रूबी देवी की मृत्यू हो गई,तब परिवादी ने बीमा राशि को प्राप्त करने के लिए सम्बंधित दस्तावेज के साथ आवेदन बीमा कम्पनी के नवादा कार्यालय को सुपुर्द किया, किन्तु बीमा कम्पनी ने परिवादी के दावा को खारिज कर दिया, तब परिवादी ने आयोग के समक्ष परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।परिवादी के अधिवक्ता डॉ संजय कुमार मिश्रा व बीमा कम्पनी के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने पाया कि रूबी देवी की मृत्यू बीमा अवधि के दौरान हुई है।बीमा कम्पनी ने परिवादी के दावा को खरिज कर सेवा में त्रुटी किया है। आयोग ने बीमा कम्पनी को बीमा की राशि एक लाख रूपये सहित मानसिक वो आर्थिक खर्च के रूप में 30 हजार रूपये तथा वाद खर्च के रूप में 10 हजार रूपये का भुगतान आदेश की तिथि से दो माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।

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