मोदनगंज पंचायत के मुखिया बर्खास्त ,अगले पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव - Barkhast!

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मोदनगंज पंचायत के मुखिया बर्खास्त ,अगले पांच साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव - Barkhast!

-पंचायत की योजनाओं में मनमाने तरीके से कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने पर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की कार्रवाई

- मुखिया को बर्खास्त करते हुए उप मुखिया को चार्ज देने का निर्देश


विप्र,जहानाबाद :

जहानाबाद जिले की मोदनगंज पंचायत के मुखिया शैलेश पासवान को बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत की योजनाओं में मनमाने तरीके से कार्य कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के आरोप में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहीर कुमार ने यह कार्रवाई की है। लोक प्रहरी की अनुशंसा एवं आरोपों की गंभीरता के आलोक में आरोपित मुखिया को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से मुखिया पद से हटाते हुए यह भी आदेश दिया गया है कि वे पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पांच वर्षों तक उम्मीदवार होने के पात्र भी नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सात नवंबर को जारी आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला को भेजी गई है । डीपीआरओ गुलाब हसन ने कहा कि विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश पत्र प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में बीपीआरओ को पत्र भेजकर मुखिया को बर्खास्त करने एवं उप मुखिया को चार्ज दिलाने का निर्देश दिया गया है।

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क्या है मामला

मोदनगंज पंचायत के गोविंदपुर गांव के अवधेश कुमार के द्वारा मुखिया पर अनियमित तरीके से ग्राम सभा व कार्यकारिणी की बैठक करने, कोरम का अभाव रहने पर भी बैठक स्थगित नहीं करने व जैसे तैसे खानापूर्ति कर मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन कर राशि का दुरुपयोग करने का परिवाद दायर किया गया था। आयुक्त सह लोक प्रहरी ने परिवाद की जांच की तो पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन का मामला सामने आया। आरोपों की पुष्टि होने पर पंचायती राज अधिनियम 2006 धारा 18(5) के आलोक में मुखिया को बर्खास्त करने के लिए पंचायती राज विभाग को अनुशंसा भेजा गया ।

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि पंचायत में ग्राम सभा की बैठक तीन महीने एवं कार्यकारिणी की बैठक दो महीने में हर हाल में होनी चाहिए। बैठक में ही पंचायत की योजनाओं का चयन कर क्रियान्वित किए जाने का दिशा निर्देश है। समय पर बैठक नहीं करने एवं मुखिया व उप मुखिया के बैठक से अनुपस्थित रहने पर पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। इस परिस्थिति में मुखिया एवं उप मुखिया को पद से हटाया जा सकता है। इसी अधिनियम का उल्लंघन करने पर मोदनगंज पंचायत के मुखिया शैलेश पासवान को बर्खास्त किया गया है। मुखिया की बर्खास्तगी की खबर से जिले में मनमानी पूर्ण तरीके से काम करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है।

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