- कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
विप्र संवाददाता, सासाराम : रोहतास। कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र के भतीजा संजीव मिश्र हत्या मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 19 इंद्रजीत सिंह ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा पाने वालों में कैमूर जिला के कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआ निवासी चुन्नू राय उर्फ सर्वोत्तम राय, निरंजन राय एवं धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सजा पाने वाले तीनों को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। इन तीनों पर हत्या करने की बात गवाहों ने अपनी गवाही में सही बताया है। 27 फरवरी 2021 को संध्या 5:40 बजे परसथुआ बाजार स्थित बाबा मार्केट में घटी इस घटना की प्राथमिकी उनके भाई व जीएनएम कालेज के सचिव मंजीव मिश्र ने कोचस थाना में कराई गई थी। हत्या का कारण पूर्व का रंजिश बताया गया था। अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को हत्या मामले में दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 50 -50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्तों को सजा सुनाते समय कोर्ट खचाखच भरा रहा। सजा सुनाए जाने के बाद मंजीव मिश्र ने कहा कि आज उनके भाई की आत्मा को शांति मिली होगी। वहीं करगहर से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्र ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो जैसा करेगा कोर्ट उसे सजा अवश्य देगी।
हमारे Whatsapp Group को Join करें, और सभी ख़बरें तुरंत पाएं (यहीं क्लिक करें - Click Here)