कोचिंग संस्थानों को नहीं चलाने के आदेश पर रोक - Coaching Institute!

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कोचिंग संस्थानों को नहीं चलाने के आदेश पर रोक - Coaching Institute!


विप्र संवाददाता, पटना :
राज्य में चलने वाले कोचिंग संस्थानों को पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा 31 जुलाई, 2023 को जारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने कोचिंग एसोसिएशन आफ भारत की याचिका पर उक्त आदेश दिया । याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रविधानों के अनुसार समय निर्धारित करने की शक्ति सरकार को नहीं है। कोचिंग संस्थानों को उक्त अवधि में नहीं चलाये जाने संबंधी आदेश को लागू करने के लिये राज्य के  जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करने का आदेश शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया था। अधिवक्ता रौशन ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी ।

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