विप्र संवाददाता, पटना : एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हलफ़नामे पर कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है । मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन ऐवं न्यायाधीश राजीव रॉय की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता पीके शाही ऐवं अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है और उचित कार्रवाई की जा रही है । एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार पटना के गोलघर सर्किल के करबिगहिया में 350 से अधिक छात्रों के नामांकन वाले पांच स्कूल एक ही छत के नीचे संचालित हो रहे हैं, जहां सिर्फ चार कमरों में कक्षाएं चलती हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 23 है।
स्कूल परिसर गंदे पानी से भरा हुआ है, जिससे डेंगू सहित अन्य बीमारियाँ फैल सकती हैं। रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि एक इमारत को खतरनाक रूप में वर्गीकृत किया गया है और अनुपयोगी बना दिया गया है ।एक समय में एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक़ बालक मध्य विद्यालय - करबिगहिया, कन्या महाविद्यालय - करबिगहिया, प्राथमिक विद्यालय - चांदपुर बेला, प्राथमिक विद्यालय - जयप्रकाश नगर और न्यू सिन्हा मॉडर्न मिडिल स्कूल - पुरंदरपुर एक ही छत के नीचे चलाए जा रहे हैं । इस मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी ।
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