जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने की समीक्षा, तीन पं सचिव पर हो सकता है प्रपत्र क का गठित

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जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने की समीक्षा, तीन पं सचिव पर हो सकता है प्रपत्र क का गठित


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में नवीन कुमार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा की। तीन पंचायत मुखिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) के तहत कारवाई एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र ’’क’’ गठित करते हुए विभागीय कारवाई के लिए विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की। 12 ग्राम पंचायतों के भुगतान पर रोक लगाया गया। कौवाकोल, पकरीबरावां, अकबरपुर एवं वारसलीगंज के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया।

जिले में अब तक 7 प्रखंडों में मात्र 2003 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है जो की राज्य स्तर पर अन्य जिलों के प्रदर्शन से काफी कम है। इन 2003 सोलर स्ट्रीट लाइट में से 600 लाइट नवादा सदर प्रखंड, 600 लाइट वारसलीगंज प्रखंड, 200 लाइट सिरदला प्रखंड, 240 लाइट रोह प्रखंड एवं 213 लाइट कौआकोल प्रखंड में लगाए गए है। 

समीक्षा के दौरान पाया गया कि 4 प्रखंडों के 12 ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत ही लापरवाही बरती जा रही है। इसमें से 9 ग्राम पंचायतों द्वारा 15वीं वित्त की राशि का 50 प्रतिशत से ज्यादा राशि का व्यय तो किया गया है किंतु सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापान के उपरांत भी एजेंसी को प्राक्कलित राशि का 40 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि 3 ग्राम पंचायतों द्वारा न तो 15वीं वित्त की राशि का संतोषजनक व्यय किया गया है और ना ही एजेंसी को भुगतान किया गया है। जबकि इन सभी 12 ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव से 2 सप्ताह पूर्व ही सपष्टीकरण पूछते हुए भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

ग्राम पंचायतों की सूची इस प्रकार है:- 1. कौवाकोल प्रखंड के छबैल, दरावां, मंझिला, सेखोदेवरा, पाली एवं सरैनी पंचायत 2. पकरीबरावां प्रखंड के धेवधा एवं ईरुरी पंचायत 3. अकबरपुर प्रखंड के पंचरुखी, बलिया बुजुर्ग एवं बकसंडा पंचायत 4. वारसलीगंज प्रखंड के दोसुत पंचायत। इसमें से कौवाकोल प्रखंड के सरैनी पंचायत, वारसलीगंज प्रखंड के दोसुत पंचायत एवं पकरीबरावां प्रखंड के ईरुरी पंचायत के द्वारा 15वीं वित्त की राशि का व्यय भी 40 प्रतिशत से कम किया है तथा सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापान के उपरांत भी एजेंसी को प्राक्कलित राशि का 40 प्रतिशत भुगतान नहीं किया है। इन तीनों प्रखंड के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों ग्राम पंचायतों के द्वारा 15वीं वित्त एवं 6वीं राज्य वित्त आयोग की राशि से जितने भी कार्य हुए है, उनकी भी विस्तृत जांच करते हुए एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन दें ताकि इन तीनों पंचायतों के मुखिया के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत कारवाई एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र ’’क’’ गठित करते हुए विभागीय कारवाई के संदर्भ में अविलंब कारवाई प्रारंभ की जा सके। यदि बैठक के उपरांत इनके द्वारा एजेंसी को भुगतान कर भी दिया जाता है तो भी इन सभी के विरुद्ध कारवाई के लिए प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करें। बाकी 9 पंचायतों को भी अंतिम चेतावनी के साथ एक सप्ताह के अंदर भुगतान करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। 

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में भुगतान किए जाने तक इन सभी 12 ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं के भुगतान पर रोक लगाया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी को निर्देश दिया गया कि रोह प्रखंड के शेष 7 पंचायत, सिरदला प्रखंड के शेष 10 पंचायत, अकबरपुर प्रखंड के शेष 16 पंचायत, कौवाकोल प्रखंड के शेष 9 पंचायत एवं रजौली प्रखंड के सभी 15 पंचायतों के लिए एक सप्ताह के अंदर क्रमशः 1320 एवं 960 सोलर स्ट्रीट लाइट की सामग्री आपूर्ति करते हुए निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

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