सावधान! कहीं पाउंड में तो नहीं खरीद रहे बर्थ डे पार्टी के लिए केक...

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सावधान! कहीं पाउंड में तो नहीं खरीद रहे बर्थ डे पार्टी के लिए केक...


विप्र.
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) सावधान! कहीं आप बर्थ डे या अन्य समारोह के लिए केक की खरीद-बिक्री पाउंड में तो नहीं कर रहें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी पार्टी फीकी हो सकती है। माप-तौल विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि आप दूसरी बार भी ऐसी गलती करते पकड़े जाते हैं, तो आपको एक वर्ष की सजा हो सकती है।

केंद्र सरकार ने फुट, पाउंड जैसी माप-तौल की इकाई को 1959 में ही प्रतिबंधित कर दिया है। द लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एसआई इकाई में माप-तौल की ही स्वीकृति देता है। हालांकि आम आदमी आज भी इन नियम-कानून से अनभिज्ञ है। माप-तौल से जुड़ी यूनिट के प्रति जागरूकता की दरकार है।

भवन निर्माण में धड़ल्ले से प्रयोग होता है अवैध मानक:-

100 सीएफटी बालू व अन्य भवन का निर्माण कार्य हो या रंगाई-पुताई। स्क्वायर फ़ीट या क्यूबिक फ़ीट जैसी माप की इकाई धड़ल्ले से प्रयोग में लायी जाती है। 

क्यूबिक फ़ीट में लकड़ियों और बालू (रेत) की खरीद-बिक्री होती है, तो स्क्वायर फ़ीट में रंगाई-पुताई या टाइल्स-मार्बल लगाने का काम। देखा जाए तो विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत ये सभी मानक अवैध है और दंडनीय भी, लेकिन इस कानून का उल्लंघन इतने धड़ल्ले से हो रहा है कि आम आदमी और विक्रेता की कौन कहे, कई जगह पर सरकारी विभाग भी इससे बचे नहीं है।

क्यूबिक फ़ीट के उच्चारण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध:-

कोई भी व्यक्ति वस्तु, माल और सेवा प्रदाता के रूप में मानक इकाईयों का ही प्रयोग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति माप की क्यूबिक फ़ीट, पाउंड आदि का प्रयोग करते हैं, तो यह अवैधानिक है। द लीगल मेट्रोलाजी एक्ट 2009 का अनुच्छेद 11, किसी भी वस्तु, माल और आयतन को सिर्फ एसआई यूनिट (माप की मानक इकाई )में प्रयोग की ही अनुमति देता है।

इसके इतर कोई भी व्यक्ति अन्य माप की इकाई का प्रयोग करता है, तो वह अवैध है। यदि कोई उपभोक्ता खाद्य सामग्री के रूप में केक खरीदता है और दुकानदार उससे पाउंड के हिसाब से पैसे वसूल करता है, तो यह अवैध है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति, भवन निर्माण सामग्री जैसे कि लकड़ी, गिट्टी या बालू की क़ीमत क्यूबिक फ़ीट (सीएफटी) के हिसाब से तय करता है, तो यह भी यह अवैध है।

क्यूबिक फ़ीट, पाउंड जैसे शब्दों के प्रयोग पर दंड का है प्रावधान:-

यदि कोई व्यक्ति द मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 के सेक्शन 11 का उल्लंघन करता है, तो उसे आर्थिक तौर पर जुर्माना भी लग सकता है। यदि वह बार बार-इस प्रविधान का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे एक साल की सजा भी हो सकती है। द लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 की धारा 29 के तहत एसआई यूनिट के माप का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि किसी अन्य माप की इकाई को प्रयोग में लाता है, तो उसे आर्थिक दंड, जो 10 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डित किया जायेगा। दूसरी बार या बार-बार विक्रेता द्वारा इस प्रविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे एक साल तक की सजा और आर्थिक दंड दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

कहते हैं विभाग के अधिकारी:-

कोई भी व्यक्ति वस्तु, माल और सेवा के संबंध में बाट, माप या अंक के लिए सिर्फ मानक इकाई का ही प्रयोग कर सकते हैं। द लीगल मेट्रोलाजी एक्ट, 2009 की धारा 11 के तहत किसी अन्य बाट या माप की इकाई का प्रयोग प्रतिबंधित है और दंडनीय भी। - कुमार रमाशंकर, माप-तौल निरीक्षक, नवादा:

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