दोहरे हत्या कांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा

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दोहरे हत्या कांड के अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा

विप्र.नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

- 9 वर्ष के बाद आया अदालत का फैसला 

- मॉ-बेटे की हुई थी हत्या

दोहरे हत्या कांड के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई।  जिला अंतर्गत कौवाकोल थाना क्षेत्र के रूस्तमपुर निवासी सुरेन्द्र सिहं को यह सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने गरूवार को यह सजा सुनाया। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस सुरक्षा के बीच मंडल कारा भेजा गया। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक मो0 मिसवाह रसूल ने बताया कि मामला कौवाकोल थाना कांड संख्या-49/14 से सम्बंधित है तथा घटना 22 अप्रैल 14 की शाम की है। 

दर्ज प्राथमिकी के
अनुसार गॉव निवासी तारा देवी एवं उसके पुत्र गोपाल सिहं शादी का सामान खरीदने के लिये कौवाकोल बाजार गये थे। गॉव लौटने के समय जब दोनों लोग करमाटॉड़ से आगे बड़का फौल के समीप पहुॅचे तो घात लगाये सुरेन्द्र सिहं सिहं एवं उनके साथ रहे अन्य लोगों ने मॉ एवं बेटे को गोली मार दिया। जिससे दोनो की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक तारा देवी के पुत्र रामायण सिहं भी अपने भाई का इलाज करा कर लौट रहे थे। जिन्होंने कांड के अभियुक्तों को घटनास्थल से भागते देखा। 

घटना के बाबत रामायण सिहं के द्वारा स्थानीय थाना में कांड दर्ज किया गया। अपर लोक अभियोजक ने पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कांड के नामजद अभियुक्त सुरेन्द्र सिहं को आजीवन का कारावास तथा 20. हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे शस्त्र अधिनियम के तहत 4 वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा, भादवि की धारा 147 के तहत दो वर्ष का कारावास, एक हजार रूपये अर्थदंड व धारा 148 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। 

अपर लोक अभियोजक के अनुसार कांड के अन्य अभियुक्त बीरेन्द्र सिहं व श्रीकांत सिहं को अन्य न्यायालय के द्वारा पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं कांड के अभियुक्त रंजीत सिहं, मुरलीधर सिहं व मनोज सिहं को पूर्व में अन्य अदालत के द्वारा साक्ष्य के अभाव में रिहा किया किया गया है।

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