विद्युत चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी, 156338 रुपया जुर्माना

👉

विद्युत चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी, 156338 रुपया जुर्माना


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
जिले के हिसुआ सहायक विद्युत अभियंता,विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल सह अभिनिर्धारण पदाधिकारी विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत ऊर्जा चोरी के विरूद्ध छापेमारी दल का गठन किया गया। सतीश कुमार, सहायक विद्युत अभियन्ता, एस०टी०एफ०, अंचल बिहारशरीफ,राहुल रंजन, कनीय विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा हिसुआ, सुधीर कुमार, सारणी पुरुष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, हिसुआ एवं सुनील कुमार चौधरी, कनीय सारणी पुरुष, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा हिसुआ आदि मौजूद थे। 

छापेमारी दल ने हिसुआ थाना क्षेत्र के भूलन बिगहा निवासी मुसाफिर यादव, पिता- रौदी यादव के यहां पहुँचे तो पाया कि इनके परिसर में एक औद्योगिक श्रेणी (LTIS1D) (आटा चक्की मिल) का विद्युत संबंध है, जिसका उपभोक्ता संख्या 246209136260 तथा परिसर में एक थ्री फेज मीटर (मीटर संख्या- LT8056440) अधिष्ठाापित है। 

परिसर जाँच के दौरान पाया गया कि एल०टी० लाईन से आए हुए इनकमिंग थ्री फेज सर्विस वायर में मीटर से पहले इनके द्वारा सर्विस वायर को काट कर अन्य पी०वी०सी० तार द्वारा मीटर वाईपास करते हुए विद्युत ऊर्जा खपत नियंत्रण कर विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही है। जाँच के दौरान इनके औद्योगिक परिसर का कुल विद्युत भार 3.73 KW पाया गया। इस तरह से इनके द्वारा विद्युत ऊर्जा चोरी करने से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को लगभग रू० 1,56,338/- (एक लाख छप्पन हजार तीन सौ अड़तीस) रूपये की राजस्व की क्षति हुई है। जिसकी वसूली इनसे की जानी है। 

उक्त राशि में कम्पाउनडंग राशि शामिल नहीं है। विद्युत ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त पी०वी०सी० तार का आशिक भाग को काट कर एवं मीटर को खोल कर जब्त किया गया। जिसे जाँच सह जब्ती प्रतिवेदन के साथ थाना में दिया जा रहा है।

उक्त व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कराया गया।

हमारे Whatsapp Group को Join करें, और सभी ख़बरें तुरंत पाएं (यहीं क्लिक करें - Click Here)

Previous Post Next Post