- वाहन का मुल्य वापस करने का दिया आदेश
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने नगर स्थित गिरजा ऑटोमोबाईल को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाते हुए वाहन मुल्य अडसठ हजार आठ सौ नब्बे रूपये वापस करने का आदेश दिया तथा जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार काशीचक थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवरा बौरी निवासी रौशन कुमार ने गिरजा ऑटोमोबाईल से नगद भुगतान कर स्कूटी खरीदा था। वाहन खरीदने के बाद क्रेता ने वाहन को निबंधन कराने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया जहॉ यह कहते हुए उपभोक्ता के स्कूटी का निबंधन नही किया गया की सरकार ने उक्त मॉडल के वाहन के बिक्री पर रोक लगा दी है। तब क्रेता ने विक्रेता के प्रतिष्ठान से सम्पर्क किया किन्तु विक्रेता ने कोई उचित पहल नही किया। तब क्रेता ने आयोग के समक्ष वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई।
वाद की सुनवाई उपरांत आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने वाहन विक्रेता गिरिजा ऑटोमाबाईल को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाते हुए वाहन मुल्य अडसठ हजार आठ सौ नब्बे रूपये तथा मानसिक, आर्थिक व वाद खर्च के रूप में 55 हजार रूपये भुगतान करने का आदेश दिया है।
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