उत्पाद न्यायालय ने दो युवकों को सुनाया 7 साल की सजा

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उत्पाद न्यायालय ने दो युवकों को सुनाया 7 साल की सजा

- प्रत्येक पर लगाया एक-एक लाख का जुर्माना


नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) 

अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के आरोप में दो लोगों को 7-7 वर्ष कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई। 

उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार ने शुक्रवार को यह सजा सुनाया। गया जिला अंतर्गत जमैता फतेहपुर निवासी अनिष कुमार उर्फ मनीष कुमार तथा चंदखुर्द वजीरगंज निवासी अंकित कुमार उर्फ संतोष यादव को यह सजा सुनवाई गई। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेजा गया। मामला सिरदला थाना कांड संख्या-755/22 से जुड़ा है। 

जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो0 इम्तेयाज फारूकी ने बताया कि 31 दिसम्बर 22 को सिरदला थाना पुलिस को यह सूचना मिली की दो मोटरसाईकिल के द्वारा शराब की ढुलाई की जा रही है। तब पुलिस ने थाना क्षेत्र के चंदवारा गॉव के झकटिया मोड़ के समीप वाहन जॉच के क्रम में दो मोेटर साईकिल से ढुलाई किये जा रहे 282 लीटर देशी शराब बरामद किया तथा मौके पर अनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा युवक फरार होने में सफल रहा। घटना के बाबत सिरदला थाना के एसआई रविकांत उपाध्याय के बयान पर कांड अंकित किया गया। सजा दिलवाने में अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार मंडल की अहम भूमिका रही।

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